भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
सी पी वी प्रभाग, दिल्‍ली

अनुबंध ‘ख’

केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, राज्‍य सरकार के कर्मचारियों, सांविधिक निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्‍यों के लिए पहचान प्रमाण पत्र प्रस्‍तुत करना आवश्‍यक है (जो भाग लागू न हो उसे काट दें)

(मूल लेखन सामग्री पर दो प्रतियों में दिया जाना है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी .................................... पुत्र / पत्‍नी / पुत्री श्री ................................ इस (कार्यालय का पता) ........................ में .............. से (तारीख) अस्‍थायी / स्‍थायी कर्मचारी हैं तथा इस समय .................. पद पर कार्यरत हैं । श्री / श्रीमती / सुश्री / मास्‍टर ............................... श्री / श्रीमती ...................... के परिवार का / के आश्रित सदस्‍य है / हैं और उनकी पहचान प्रमाणित की जाती है । इस मंत्रालय / विभाग / संगठन को उनके भारतीय पासपोर्ट प्राप्‍त करने पर कोई आपत्‍ति नहीं है । अधोहस्‍तारी, इस पहचान प्रमाण पत्र पर हस्‍ताक्षर करने के लिए विधिवत् अधिकृत हैं । मैंने पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 6(2) के प्रावधान पढ़ लिए हैं और यह प्रमाणित करता हूं कि इस आवेदक के मामले में ये प्रावधान लागू नहीं होते । मैं उनके लिए भारतीय पासपोर्ट जारी किए जाने की अनुशंसा करता हूं । प्रमाणित किया जाता है कि यह संगठन केंद्रीय / राज्‍य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम / सांविधिक निकाय है । श्री / श्रीमती (कर्मचारी) ........................ की पहचान पत्र संख्‍या ....................... है ।

संदर्भ संख्‍या &

तारीख ……………..                                                                                  नाम, पदनाम,पता & फोन नंबर