![]() |
भारत सरकार |
अनुबंध ‘घ’
विवाह के पश्चात् नाम परिवर्तन के लिए महिला आवेदक द्वारा पासपोर्ट के आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ - पत्र (अपने पति के साथ संयुक्त शपथ - पत्र प्रस्तुत किया जाना है)
((न्यायिकेतर स्टाम्प पेपर पर लिखा जाए)
हम 1………………………………………………………………………………
(पत्नी का विवाह पूर्व नाम)
2.……………………………………………………………………………….
(पति का नाम)
सत्यनिष्ठा से निम्नलिखित घोषणा और प्रतिज्ञान करते हैं : :
1.कि हम विवाह अधिनियम / अधिकारों / रीति रिवाजों ………………………के अधीन विवाहित हैं और ……………………………………………
(विवाह की तारीख)
2. कि हमारे विवाह के कारण ............................(पत्नी का विवाह पूर्व नाम) को अब ........................ (विवाह के पश्चात् पत्नी का नाम) से जाना जाएगा ।
 से जाना जाएगा ।
3.कि हमारा संयुक्त फोटोग्राफ नीचे लगा है । .
तारीख :
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर और पता
1……………………….
2………………………
नोट: 1. यह शपथ - पत्र मजिस्ट्रेट / नोटरी के समक्ष किया जाए । .
2. शपथ - पत्र के नीचे बायीं ओर दम्पत्ति का संयुक्त फोटोग्राफ चिपकाया जाए और मजिस्ट्रेट / नोटरी द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं रबर स्टाम्प (आधा फोटोग्राफ पर और आधा शपथ - पत्र पर) के साथ अनुप्रमाणित किया जाए ।
3. ऐसे आवेदक उपर्युक्त घोषणा 2 पर ध्यान न दें जो पहले जारी किए गए पासपोर्ट के पुन: निर्गमन के संबंध में पत्नी का नाम दर्ज कराना चाहते हैं ।